नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक किमी के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य से एक क्लोजर प्लान तैयार करने या आदेशों के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। अगली सुनवाई जुलाई में होगी। शीर्ष अदालत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के 10 किमी क्षेत्र के भीतर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक किमी क्षेत्र के भीतर अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार को निर्देश देने के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दावा किया गया था कि राज्य में कई खनन कंपनियां सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीटीएच क्षेत्रों वाले संवेदनशील क्षेत्र में खनन गतिविधियों के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं।
बिना मंजूरी काम कर रहीं कंपनियां
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न व्यक्ति और कंपनियां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के भीतर या उससे बाहर काम करने के लिए वैध पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं।